हिमाचल प्रदेश में कोरोना बंदिशें लागू, अब दुकान खोलने और बंद करने का बदला समय

उपायुक्त ने बताया कि जिला में सभी शैक्षणिक संस्थान, इंजीनियरिंग, बहुतकनीकी संस्थान, कोचिंग संस्थान तथा आवासी विद्यालय 26 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे. तथा कोविड मानक संचालनों की अनुपालना के साथ नर्सिंग तथा मेडिकल काॅलेज खुले रहेंगे. इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकायों व स्वायत्त संस्थाओं में 5 दिन उपस्थिति की व्यवस्था लागू की गई है.

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में कोरोना बंदिशें लागू हो गई है. कोरोना वायरस (corona virus) की नई बंदिशों के चलते सभी जिलों में दुकानें और बाज़ार खोलने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अलग- अलग समय निर्धारित किया गया है. इसी कड़ी में जिला शिमला में दुकानों और बाजारों को बंद और खोलने को लेकर नया समय निर्धारित किया गया है. डीसी शिमला (DC Shimla) द्वारा आपदा प्रबंधन नियम के तहत सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें और बाज़ार खुले रहेंगे. इसके अलावा जिला शिमला में ढाबे रात 10 बजे तक खुले रहेंगे. जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे प्रातः10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुले रखने के आदेश दिए गए हैं.

इसके अलावा दवाई की दुकानें समय अनुरूप ही खोली व बंद की जाएंगी. पर किसी तरह की बंदिश नहीं रहेगी. उधर, मोटर मैकेनिक व टायर रिपयर की दुकानें भी रात्रि 11 बजे तक खुली रहेगी. उपायुक्त ने बताया कि जिला में सभी शैक्षणिक संस्थान, इंजीनियरिंग, बहुतकनीकी संस्थान, कोचिंग संस्थान तथा आवासी विद्यालय 26 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे. तथा कोविड मानक संचालनों की अनुपालना के साथ नर्सिंग तथा मेडिकल काॅलेज खुले रहेंगे. इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकायों व स्वायत्त संस्थाओं में 5 दिन उपस्थिति की व्यवस्था लागू की गई है.

पूर्व अनुमति स्थानीय प्रशाशन से लेनी अनिवार्य होगी

उन्होंने बताया कि कार्यालय में 50 फीसदी कर्मचारी क्रमवार उपस्थित रहेंगे. इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों में यह बंदिशे लागू नहीं होगी. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों एवं अन्य क्षेत्रों में लंगर, धाम, सामुहिक किचन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी. खेल, शैक्षणिक, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक व राजनीतिक गतिविधियों के लिए इंडोर में 50 फीसदी क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी तथा आउटडोर में 50 फीसदी क्षमता या अधिकतर 300 लोगों के एकत्रीकरण की अनुमति रहेगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूर्व अनुमति स्थानीय प्रशाशन से लेनी अनिवार्य होगी.

कोविड नियमों की सख्ती से पालना करवाएं अधिकारी

उन्होंने पुलिस, उपमण्डलाधिकारियों, विकास खण्ड अधिकारियों और जिला खाद्य नियंत्रक को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए. इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए विशेष मानक संचालनों की अनुपालना के अंतर्गत मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथों को सैनेटाइज करने व निरंतर धोते रहने की प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाए. उन्होंने कहा कि अनावश्यक भीड़ जमा न होने दें और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें.


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